
पटना : सोमवार से प्रदेश में पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूलों को खोला जाना है। ऐसे में परिवहन विभाग ने सभी जिलों को पत्र लिखकर स्कूली बसों, वैन, आटो आदि में कोरोना गाइडलाइन के नियमों का सख्ती से पालन कराने का आदेश जारी किया है। स्कूली बच्चों की वाहनों में शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखा जाएगा। किसी भी हाल में ओवरलोड की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जो भी स्कूली वाहन कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, उनका परमिट तुरंत रद्द कर दिया जाए। इस संबंध में स्कूल प्रबंधकों को भी निर्देश जारी किया जाएगा, ताकि वे भी अपने स्तर से इसकी जांच कर सकें। इस काम को लेकर सभी जिलों में परिवहन पदाधिकारियों की टीम भी होगी जो स्कूली बसों का औचक निरीक्षण करेगी। ड्राइवर व कंडक्टर के साथ सभी लोगों को मास्क पहनना होगा। साथ ही सेनिटाइजर भी अपने साथ रखना होगा।

गौरतलब है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर स्कूल बंद थे। संक्रमण के मामले कम होने पर धीरे-धीरे नौवीं, दसवीं और 12वीं तक के विद्यालय खोले गए। अब पहली से आठवीं तक के स्कूल खोले जाने हैं। 16 अगस्त से स्कूलों में फिर से चहल-पहल बढ़ेगी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का विशेष ख्याल रखना होगा।


