Ranchi: पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की कोर्ट ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषी बुंडू निवासी पांच युवकों लोगों को 20-20 साल की सजा सुनायी है। साथ ही चार अभियुक्तों पर 20-20 हजार एवं नाबालिग युवक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
दरअसल, सामूहिक दुष्कर्म की घटना 29 जनवरी 2019 को बुंडू थाना क्षेत्र के अहीर टोला में अंजाम दिया गया था। घटना को लेकर पीड़िता ने बुंडू महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। घटना के बाद ही पुलिस ने आरोपित राजू अहीर, अमित अहीर, शरनागत अहीर, पंकज अहीर एवं एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया था।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, डॉक्टर, एफएसएल अधिकारी सहित नौ गवाहों को प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राजू अहीर, अमित अहीर, शरनागत अहीर, पंकज अहीर एवं एक नाबालिग को 3 अप्रैल को दोषी ठहराया था। मंगलवार को कोर्ट ने पांच लोगों को 20-20 साल की सजा के साथ चार अभियुक्तों पर 20-20 हजार व नाबालिग पर 10 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनायी।