Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के अधिवक्ता राजीव कुमार के 50 लाख घूसकांड मामले में संलिप्तता के बाद ईडी के रडार पर आए कोलकाता के व्यवसाई अमित अग्रवाल को सुप्रीम (Supreme Court) कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने अमित अग्रवाल को राहत देने से इंकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश संजीव खन्ना एवं न्यायधीश जे के माहेश्वरी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले इस मामले को लेकर उन्हें झारखंड हाईकोर्ट जाना चाहिए ।
आपको बता दें कि कारोबारी अमित अग्रवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील पेश की थी। अमित अग्रवाल फिलहाल जेल में बंद हैं।
वहीं, इस मामले पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है ” लौटकर बुद्धु घर को आए,झारखंड के भ्रष्टाचार की प्रति मूर्ति अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से लताड़,माननीय न्यायालय ने कहा हाईकोर्ट जाइए,वकीलों पर हुआ पैसा बर्बाद“।