रांची: झारखण्ड में एक जुलाई तक पहले की तरह पाबंदियां जारी रहेगी। कोई नई छूट सरकार द्वारा नहीं दी गयी है। अनलॉक-3 के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा में कई तरह से छूटें पहले ही दे दी गयी थीं। जो इस सप्ताह भी यथावत रहेंगी।
राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन की बैठक में बुधवार को ये फैसला लिया। जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (आंशिक लॉकडाउन) को एक जुलाई तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया। कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह नियंत्रण के लिए एक जुलाई की सुबह छह बजे पहले की तरह ही नियम और पाबंदियां लागू रहेंगे।
सरकार ने हर रविवार लगने वाले पूर्ण लॉकडाउन को यथावत रखा है। झारखंड के सभी जिलों में शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी।
क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
- स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे
- शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी
- सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे
- स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे
- समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे
- आँगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी
- 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा
- विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति
- धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे
- जुलूस पर रोक जारी रहेगी
- बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी
- राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी
- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी
- निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा
- कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा
- सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है
- आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।