रांची।
गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Godda MP Nishikant Dubey) की पत्नी अनामिका गौतम (Anamika Goutam) की जमीन का डीड रद्द करने पर हाईकोर्ट (High Court) ने रोक लगा दी है और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अनामिका गौतम ने जमीन का डीड रद्द किए जाने की प्रक्रिया शुरु करने के उपायुक्त के आदेश को चुनौती दी है और कहा है कि उपायुक्त को डीड रद्द करने का अधिकार नहीं है। इसे न्यायालय ही रद्द कर सकती है।
याचिका में कहा गया है कि अनामिका ने देवघर में जमीन खरीदी है और इसकी रजिस्ट्री भी हुई है। लेकिन उपायुक्त कार्यालय ने इसे बिक्री योग्य जमीन नहीं मानते हुए नोटिस जारी किया गया है और जमीन का डीड रद्द करने की प्रक्रिया शुरु की गयी है। उपायुक्त को जमीन का डीड रद्द करने का अधिकार नहीं है और वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं।
इस पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने उपायुक्त के कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सरकार को यह बताने को कहा है कि उपायुक्त ने किस प्रावधान के तहत यह कार्रवाई की है। सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है।