
Deoghar : श्रावणी मेला–2026 के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपायुक्त देवघर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग का सघन निरीक्षण अभियान लगातार जारी है।

इसी क्रम में सोमवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने दुम्मा बॉर्डर स्थित ज्योति होटल, दमदम होटल, बच्चू मंडल होटल, श्योबाई बंसल चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबा बैद्यनाथ भोजनालय, प्रिंस होटल, आनंद कृष्ण होटल, चंदन होटल, आर्यन यादव होटल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) कैंटीन तथा रूपेश होटल का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, खाद्य पदार्थों के भंडारण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों तथा लाइसेंस एवं पंजीकरण संबंधी बिंदुओं की जांच की गई। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब (एमएफटीएल) के माध्यम से हल्दी, लाल मिर्च, दाल, सब्जी, चायपत्ती समेत अन्य खाद्य पदार्थों की त्वरित गुणवत्ता जांच की गई। सभी नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए तथा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं मिली।
हालांकि रूपेश होटल में बिक्री के लिए रखी गई एनर्जी ड्रिंक (स्टिंग) की 24 एक्सपायरी बोतलें बरामद की गईं। सभी बोतलों को तत्काल जब्त कर नष्ट करा दिया गया। प्रारंभिक जांच में इन उत्पादों की आपूर्ति एस.एस. एंटरप्राइजेज, सत्संग, कोरियासा द्वारा किए जाने की जानकारी मिली है।
वहीं, सीसीएल द्वारा संचालित शिविर में लगभग 6 से 7 किलो मिलावटी हल्दी तथा एमडीएच चना मसाला के चार पैकेट पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। मामले में दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
निरीक्षण के दौरान सभी दुकानदारों एवं खाद्य कारोबारियों को उपायुक्त के आदेशानुसार पूरे श्रावणी मेला क्षेत्र में पान मसाला, जर्दा, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 4 अगस्त 2026 से यदि कोई भी दुकानदार प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कोटपा अधिनियम, 2003 एवं संशोधित अधिनियम-2021 के तहत जुर्माना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य कारोबारियों से केवल सुरक्षित, ताजे एवं मानक अनुरूप खाद्य पदार्थों की बिक्री करने की अपील की है। साथ ही आम नागरिकों एवं श्रद्धालुओं से भी अनुरोध किया है कि यदि कहीं मिलावटी, एक्सपायरी या संदिग्ध खाद्य पदार्थ अथवा प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री होती दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल खाद्य सुरक्षा विभाग को दें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि श्रावणी मेला अवधि के दौरान विशेष निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा।



