
Madhupur News : जिला एव अपर सत्र न्यायधीश प्रथम मधुपुर अविनाश कुमार दुबे की अदालत ने शुक्रवार को हत्या मामले में तीन आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । फिलहाल तीनो आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं।

न्यायालय ने आजीवन सजा के आलावा 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है । साथ ही जहर खिलाने के मामले में अतिरिक्त तीन साल की सजा व दस हजार रुपए की जुर्माना लगाया है । इसके अलावा इसी कांड में कमरे में बंधक बनाकर रखने के मामले में एक साल की सजा सुनाई है ।

न्यायालय ने सभी सजा को एक साथ चलाने की प्रावधान किया है । जिन्हें सजाया सुनायी गई है । वह सारठ थाना क्षेत्र के श्रीडंगाल गांव निवासी नरेश राउत, मुन्ना राउत व पाथरोल थाना क्षेत्र के पथरा गांव निवासी अरविंद राउत है । इन पर बुढ़ई थाना क्षेत्र के निवासी उमेश राउत को जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप है ।
घटना दो साल पहले 20 मई 2023 की हैं। मृतक की मां अनिता देवी ने बुढ़ई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी । मामले में सात लोगों नामजद बनाया गया था । मृतक की मां ने आरोप लगाया था कि नामजद आरोपित जान मारने की नीयत से उनके बेटे उमेश राउत को घर में घुसकर जबरन जहर पिला दिया था ।
सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी । घटना के बाद पुलिस ने आरोपितों को पकड़ा । न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया । इसके बाद न्यायलय में सुनवाई शुरू हुई ।
प्रभारी अभियोजक के तरफ से करीब 16 गवाह, अनुसांधान कर्ता समेत चिकित्सक की गवाही कोर्ट प्रस्तुत किया । अभियोजक व बचाव पक्ष की दलीले सुनने के बाद न्यायलय ने इस कांड के तीन आरोपित को सजा सुनाई है ।



