
Madhupur News: दहेज की खातिर पत्नी को प्रताड़ित और दुसरी शादी करने वाले पति को सिविल जज वरिष्ठ मंडल द्वितीय सह जेएमएफसी शिखा रानी तिग्गा की अदालत ने अलग अलग सजा सुनाई है ।

आरोपित पति नरेश उर्फ पियाजू मंडल को सजा सुनाई गई है। ये देवघर जिले के सारंवा थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव के रहने वाले हैं । न्यायलय ने दहेज उत्पीड़न मामले में डेढ़ साल और दुसरी शादी करने के मामले में तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।

फिलहाल अभियुक्त ने उपरी अदालत में मामले को चुनौती देने के लिए न्यायालय से जमानत पर हैं। इस मामले को लेकर आरोपित की पत्नी सारठ थाना क्षेत्र के नचनिया गांव छबिया देवी ने सारठ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी । इसमें कुल 9 लोगों को नामजद बनाया था ।
महिला ने आरोप लगाया था कि उसे ससुराल में सौतन समेत पति, गोतनी, जेठ, श्वसुर आदि लोग दहेज में दो बैल की मांग को लेकर हमेशा प्रताड़ित करते हैं । साथ ही बच्चा नहीं जनने पर ताना देते थे ।
यह घटना 12 साल पहले की हैं। उसके पिताजी ने शादी में उपहार स्वरूप 40 हजार नगद 35 हजार के बर्तन दिए थे ।
इसके बाद भी दहेज लोभी उसे प्रताड़ित व मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था । पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया ।
इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया। न्यायालय ने लोक अभियोजक और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामले में पति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई । इसके अलावा मामले में आठ लोगों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया ।


