Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट से मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी चार प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है। इससे पहले इन मामलो में हाईकोर्ट ने निशिकांत के खिलाफ पीडक कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया था।
एमपी निशिकांत दुबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जुल्का ने बहस की।
बता दें कि निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी को लेकर देवघर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। याचिका में प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि घटना के छह महीने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरअसल, मधुपुर उपचुनाव के दौरान कि निशिकांत दुबे पर कुल चार प्राथमिकी मधुपुर सबडिवीजन के अलग-अलग थानों में की गई थी। प्रार्थी का कहना था कि प्राथमिकी में जो सेक्शन लगाए हैं उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस हो सकता है एफआईआर नहीं।
बता दें कि मामले को लेकर देवघर टाउन थाना में कांड संख्या 527/2021 दर्ज किया गया था. निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने का आरोप था।