
Ranchi: झारखंड के कई जिलों से अंजाम दी जा रही साइबर क्राइम पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्राई और केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई के दौरान ट्राई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि साइबर अपराध उसके क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है।

यह नीतिगत फैसले से जुड़ा विषय है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा की अध्यक्षता वाली अदालत ने गृह मंत्रालय को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को मुकर्रर की गई है।

गौरतलब है कि पूर्व की सुनवाई में अदालत ने ट्राई को प्रतिवादी बनाया था। अदालत ने पूर्व में प्रार्थी की हस्तक्षेप याचिका के आलोक में ईडी से भी पूछा था कि देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में साइबर क्राइम की घटनाओं में कितने अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी और कितने अपराधियों की प्रॉपर्टी जब्त की गयी है।
प्रार्थी मनोज कुमार राय के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया था कि देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में बड़ी संख्या में साइबर अपराधी सक्रिय हैं और उनकी ओर से बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है।


