
Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में गुरुवार को टीपीसी उग्रवादी भीखन गंझू की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे कांके थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट में मामले में जमानत दे दी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने उसे जमानत की सुविधा प्रदान की है। भीखन गंझू फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

भीखन गंझू उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (TPC) का कमांडर है। भीखन के खिलाफ एनआईए ने पिपरवार के अशोका, टंडवा की मगध-आम्रपाली परियोजना में टेरर फंडिंग मामले में चार्जशीट दायर की है। हालांकि नगालैंड से हथियार की तस्करी में भी एनआईए ने भीखन पर चार्जशीट दायर की हुई है। इन मामलों में वह आरोपित है।


