
Ranchi: देवघर में आयोजित होने वाले शिव बारात के दौरान प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में यह मामला सूचीबद्ध हुआ है। गुरुवार को मामले में शीघ्र सुनवाई के लिए प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव एवं पार्थ जालान ने हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से आग्रह किया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए शुक्रवार को मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।

जनहित याचिका में सांसद निशिकांत ने देवघर जिला प्रशासन द्वारा शिव बारात को लेकर धारा 144 लगाए जाने का विरोध करते हुए इस आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव एवं पार्थ जालान पैरवी करेंगे।
गौरतलब है कि देवघर में एसडीओ दीपांकर चौधरी ने आदेश जारी कर महाशिवरात्रि के दिन पूरे देवघर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। साथ ही शिव बारात निकालने को लेकर भी निर्धारित रूट, झांकी की ऊंचाई और ध्वनि के संबंध में आदेश जारी किया है।


