
Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2009 में आम लोगों पर पुलिस के अत्याचार के खिलाफ गोड्डा में सड़क जाम से संबंधित मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से संबंधित मामले की सुनवाई हुई।

अदालत ने याचिकाकर्ता निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।

कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहे तो मामले में पूरक शपथपत्र दाखिल कर सकता है। याचिकाकर्ता ने गोड्डा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव एवं पार्थ जालान ने पैरवी की। बताया जाता है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है।


