Dumka: डीजे वन रमेश चंद्रा के न्यायालय ने नाबालिग से शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण के मामले में शुक्रवार को गोपीकांदर निवासी श्यामसुंदर मंडलको दोषी करार देते हुए 25 साल की सुजा मुकर्रर किया। न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत 25 साल सजा और 25 हजार जुर्माना किया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। वहीं न्यायालय ने एससी-एसटी के तहत दो साल का सजा और 10 हजार जुर्माना सुनाया।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में 11 गवाहों की गवाही गुजरी। मामला गोपीकांदर थाना क्षेत्र में 1 सितंबर 2019 को घटी।
मामले में पीड़िता ने बताया कि वह एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, काठीजोरिया की 10 वीं आदिम जनजातीय छात्रा है। घटना के दिन वह अपनी बहन की बेटी से मिलने पहाड़िया विद्यालय, नकटी गई थी। बाद में बस से दोनों काठीकुंड ब्लॉक पहुंची, जहां अभियुक्त श्यामसुंदर मंडल से मुलाकात हुई। सभी काठीकुंड से गोपीकांदर पहुंचे। घर जाने से पूर्व गोपीकांदर के काठझरना गांव के पुराने पुल पर रूक गये। इसी बीच अभियुक्त श्यामसुंदर मंडल शादी का प्रलोभन दिया। जनजातीय समुदाय से होने के कारण शादी नहीं होने की बात नाबालिग कही। इसके बाद भी अभियुक्त झाड़ी में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया। गंभीर हालत में वह घर पहुंची, जहां आपबीती परिवार वालों को सुनाया। परिवार वाले मामले को लेकर थाना पहुंचे, जहां नाबालिग के बयान पर पुलिस मामला दर्ज करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।