Ranchi: गिरफ्तार आइएएस पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) के पति अभिषेक झा द्वारा संचालित रांची स्थित प्लस अस्पताल (Pulse Hospital) के बैंक खाता को लेकर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सोमवार को सुनवाई हुई। प्लस अस्पताल ने कहा कि बैंक खाता फ्रीज है। ईडी ने कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। कोर्ट ने जब बैंक से पूछा तो बताया गया कि खाता तो चालू है।
दरअसल, प्लस अस्पताल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि बैंक की ओर से खातों को फ्रीज किए जाने से परेशानी हो रही है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एचडीएफसी बैंक की ओर से कहा गया कि लोन की राशि की भरपाई होने पर बैंक के सारे खातों को चालू कर दिया गया है। इस दौरान जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से कहा गया कि उन्होंने बैंक को इस तरह का कार्य करने के लिए कोई पत्र नहीं लिखा था। इसलिए इस मामले में ईडी को पार्टी नहीं बनाया जाए।
झारखंड हाई कोर्ट में अब इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी।