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Jharkhand में Hit & Run से मौत पर अब पीड़ित परिजनों को मिलेगा 4 लाख मुआवजा

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि एक अप्रैल 2022 से हिट एंड रन (Hit & Run) से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्य सरकार अब पीड़ित परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा देगी।

Ranchi: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि एक अप्रैल 2022 से हिट एंड रन (Hit & Run) से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्य सरकार अब पीड़ित परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा देगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने भाजपा विधायक राज सिन्हा और बिरंची नारायण के पूछे गए सवाल पर यह ऐलान किया।

भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सरकार से पूछा था कि हिट एंड रन क्षतिपूर्ति योजना राज्य में लागू है। इसके तहत राज्य में किसी घटना में घायल व्यक्ति को सरकार 12,500 तथा जान गंवाने वाले के परिजनों को 25 हजार की मुआवजा राशि देती है।

बिरंची नारायण ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे मामलों में चार लाख तक का मुआवजा देती है। तो क्या झारखंड सरकार चार लाख तक का मुआवजा देने को तैयार है। मंत्री की सहमति देने पर विधायकों ने उन्हें धन्यवाद दिया।

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