Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग एक सप्ताह के अंदर कोर्ट के आदेश का पालन करे, नहीं तो कार्मिक सचिव और शिक्षा सचिव पर अवमानना चलाया जाएगा।
मामले की सुनवाई एसके द्विवेदी की कोर्ट में हुई। अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।
गौरतलब है कि पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें संस्कृत शिक्षक नियुक्ति की मांग की गई थी। तब कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद फिर से मामले में अवमानना याचिका दायर की गई है।