
Ranchi: गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2021 में मधुपुर उपचुनाव के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए दर्ज हुए पांचवें मामले में भी झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है।

हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ ट्वीट के माध्यम से उन्हें आहत करने के आरोप में देवीपुर थाना देवघर से संबंधित एक केस में भी राहत दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने देवीपुर थाना में निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी करने के आरोप में दर्ज 4 प्राथमिकी को निरस्त कर दिया था।

निशिकांत की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालान ने बहस की। बता दें कि निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के देवीपुर थाना में कांड संख्या 178/21 दर्ज किया गया था। जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मधुपुर उपचुनाव के दौरान निशिकांत दुबे पर कुल 4 प्राथमिकी मधुपुर सब डिवीजन के अलग-अलग थानों में की गई थी। इसके अलावा एक प्राथमिकी देवीपुर थाना में दर्ज कराई गई थी। प्रार्थी का कहना था कि प्राथमिकी में जो सेक्शन लगाए हैं उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस हो सकता है एफआईआर नहीं।


