Deoghar/Dhanbad: कोरोना के बढ़ते संक्रमण (Rise In Corona Cases) से बचाव के लिए धनबाद के सभी पिकनिक स्पॉट और होटल रेस्टोरेंट समेत अन्य जगहों पर धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है। लेकिन, बाबाधाम में जश्न की तैयारियां पूरे शबाब पर हैं, होटल्स और मॉल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन और पार्टी को लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम के साथ ही लज़ीज़ व्यंजनों के मेनू तैयार किए गए हैं.
प्रशासन इन तमाम खबरों से बाख़बर है बावज़ूद इसके बेख़बर बन कर चैन की नींद में सोई है। साहब जागिए पड़ोसी जिलों से सबक लीजिए और जिले की जनता को आनेवाली मुसीबत से राहत दिलाने में अपनी निपुणता दिखलाइये वरना कहीं ऐसा न हो, दूसरे डोज़ में फिसड्डी साबित होने का तमगा बरकरार रह जाए और तीसरी लहर तमाम तैयारियों को ले डूबे।
वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतवनी जारी करते हुए कहा है कि, तीसरी लहर सुनामी की तरह आएगी और तमाम तैयारियां धरी की धरी रह जायेगी। ऐसे में किसी और की नहीं तो कम से कम WHO की नसीहत पर ही गौर कर लीजिए। बहरहाल, धनबाद के SDO ने आदेश जारी कर 31 दिसंबर 2021 से तीन जनवरी-2022 की रात 12 बजे तक 144 लागू किया है।
इतना ही नहीं आदेश का उल्लंघन करने पर शख़्त कार्रवाई की चेतवनी भी दी है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी पिकनिक स्पॉट, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट समेत अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों सहित पूरे धनबाद अनुमंडल में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
सभी पिकनिक स्पॉट, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट समेत अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों को मास्क का प्रयोग व सोशल डिस्टेंस का पालन तथा सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। कोई कोरोना वायरस से पीड़ित हो या कोई कोरोना वायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो, तो उन्हें जांच करानी होगी।
कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से जिले में प्रवेश करने पर इसकी सूचना प्रशासन को देनी होगी। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों को जिलास्तरीय, प्रखंडस्तरीय या पंचायतस्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और द एपिडेमिक डिजीज एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।