रांची।
खूंटी जिले में एक एनजीओ की पांच महिला कार्यकर्ताओं का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी फादर अल्फांसो की जमानत याचिका पर फिजिकल कोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार को हाई कोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा और जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ में यह मामला सूचीबद्ध था।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई फिजिकल कोर्ट में की जाएगी। गैंगरेप के इस मामले में पीएलएफआई सदस्य और मुख्य आरोपी बाजी समद उर्फ टकला, पादरी अल्फांसो सहित 2 अन्य को आरोपित बताया था। जिन्हें खूंटी सिविल कोर्ट ने वर्ष 2019 में उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। दोषियों द्वारा सिविल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है और जमानत के लिए गुहार भी लगाई गई है।
क्या है पूरा मामला :-
खूंटी में मानव तस्करी के खिलाफ जागरुकता फैलाने का काम करने वाली एक एनजीओ की 5 नाबालिग लड़कियों को 21 जून 2018 को कोचांग गांव में बंधक बनाकर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार किया।