
Deoghar: भाई की चाकू से हमला कर हत्या मामले में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजीव रंजन की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 350/ 2022 के मामले में स्थानीय कुंडा थाना अंतर्गत भीखना ग्राम निवासी ज्योतिष पासवान को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास सहित 10,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई, वहीं साक्ष्य छुपाने के आरोप में भादवि की धारा 201 के तहत सात वर्ष के कारावास सहित 5,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। फैसले के अनुसार दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

बता दें कि हत्या का यह मामला 27 अक्टूबर 2021 को घटी थी। आरोप था कि अभियुक्त ने अपने बड़े भाई दिनेश पासवान के द्वारा बल्ब फूटने से संबंधित बात पूछे जाने पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, जब उसके पिता महेश्वर पासवान और उनकी पत्नी ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी जख्मी कर दिया। हत्या के आरोप को लेकर मृतक दिनेश पासवान के पिता महेश्वर पासवान ने सूचक के रुप में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने अनुसंधान के बाद अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया एवं अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण के दौरान ग्यारह गवाह भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने आरोपों का समर्थन किया।


