Ranchi: ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने झारखंड शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपित शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
इससे पूर्व दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को कोर्ट ने योगेन्द्र तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। योगेन्द्र तिवारी की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया और रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने बहस की।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व ईडी ने योगेंद्र तिवारी को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। अदालत से मंजूरी मिलने के बाद ईडी ने छह दिन और आठ दिन कुल 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर योगेन्द्र तिवारी से पूछताछ की थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में हुए शराब घोटाले में मनी लांड्रिंग के आरोप में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को 19 अक्टूबर को देर शाम गिरफ्तार किया था। तिवारी उस वक्त से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है। (HS)