
Deoghar: देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर सोमवार को जैन मंदिर स्थित होटल मैग्नम को सील कर दिया गया। वजह थी फायर सेफ्टी का एनओसी नहीं लेना। मौके पर दंडाधिकारी के रूप में सुप्रिया भगत के साथ अग्निशमन पदाधिकारी गोपाल यादव, उत्पाद विभाग के एसआई रूपेश कुमार सिंह सहित पुलिस के जवान उपस्थित थे।

मौके पर दंडाधिकारी सुप्रीया भगत ने कहा कि होटल को उपायुक्त के निर्देश पर सील किया गया है। होटल संचालक द्वारा बगैर अग्निसुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये होटल एवं रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था। कहा कि गत दिनों पूर्व एम्स देवघर परिसर में आग लगने की घटना सामने आयी है। वहीं पिछले कुछ महिने पूर्व धनबाद में एक से अधिक बार अग्नि दुघर्टना घट चुकी है।

कहा कि उच्च न्यायालय झारखंड के निर्गत निर्देश के आलोक में होटल संचालक को फायर सेफ्टी के अनुपालन के लिये 04 मार्च 2023 को नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद संचालक द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया। कहा कि होटल में रूके गेस्ट को 25 अप्रैल तक खाली करवाने का निर्देश दिया गया है। रेस्टोरेंट को 25 अप्रैल से बंद कर देने को कहा गया है। कहा कि 24 अप्रैल को होटल के कुछ हिस्से को छोड़कर सभी को सील कर दिया गया।

क्या कहते है होटल डायरेक्टर
मैग्नम होटल के निदेशक आर्दश कुमार का कहना है सरकार के सभी गाइड लाइन का पालन करते हुए होटल संचालन किया जा रहा था सिर्फ फायर सेफ्टी का एनओसी नहीं लिया था। फायर सेफ्टी का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है सिर्फ 20 प्रतिशत कार्या बचा था जिसे पूरा करना था। कहा कि उन्हें देर रात को नोटिस दिया और दूसरे दिन होटल को सील कर दिया गया। कुछ गेस्ट होटल में रूके हैं जिन्हें कई तरह कि परेशनियों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि फायर सेफ्टी का आधे से अधीक कार्य हो चुका है। कुछ कार्य बाकी था जिसे एक सप्ताह के अंदर पुरा भी कर लिया जाएगा, इसके लिये प्रशासन से समय की मांग भी की गयी थी। लेकिन समय नहीं दिया गया।


