
Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में गुरुवार को 14 मार्च से शुरू होने वाले इंटर की परीक्षा में शामिल होने के लिए मांडर इंटर कॉलेज द्वारा छात्रों को एडमिट कार्ड दिलाने मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने मांडर इंटर कॉलेज पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

साथ ही जैक और मांडर इंटर कॉलेज को निर्देश दिया है कि वह छात्रों को तुरंत एडमिट कार्ड उपलब्ध कराएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थी इंटर की परीक्षा में शामिल हो सके। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने कोर्ट को बताया कि मांडर कॉलेज और जैक की गलती से छात्रों को एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है जबकि 14 मार्च से इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है।

इसपर जैक की ओर से कहा गया कि उसकी कोई गलती नहीं है, मांडर कॉलेज ने बच्चों का फॉर्म और पैसा नहीं भेजा था। मामले को लेकर हेमा देवी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी ।


