
Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Former Chief Minister Babulal Marandi) की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह, अभय मिश्रा, विनोद साहू, रणेंद्र आनंद ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।

विधानसभा की ओर से वरीय अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पक्ष रखा। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि विधानसभा की ओर से लिखित बहस आने के बाद स्पीकर कोर्ट की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। तब तक विधानसभा की ओर से लिखित बहस कोर्ट के समक्ष जमा करने का निर्देश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल रिट याचिका में कहा गया है कि दल-बदल मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है। न्यायाधिकरण ने उनकी गवाही और बहस सुने बिना ही केस को जजमेंट पर रख दिया है।


