
देवघर : देवघर के सभी निजी क्लिनिक को आदेश दिया गया है कि 21 दिनों के अंदर सभी निजी क्लिनिक जन्म-मृत्यु से संबंधित दस्तावेज नगर निगम को उपलब्ध कराएं। अगर तय समय सीमा के अंदर दस्तावेज जमा नहीं किया जाता है तो जुर्माना वसूल किया जायेगा। यह निर्देश बुधवार को शहर के कई निजी क्लिनिकों का निरीक्षण के दौरान नगर निगम के रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) जितेंद्र कुमार दुबे ने दी।

रजिस्ट्रार जितेंद्र कुमार दुबे ने बुधवार को देवघर के दर्जनों निजी क्लिनिक का निरिक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जन्म-मृत्यु से संबंधित रजिस्ट्रर का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि समय पर निजी क्लिनिकों की ओर से जन्म-मृत्यु से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने की वजह से समय पर संबंधित प्रमाण-पत्र को लेकर दिक्कतें पेश आती है। इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। निरीक्षण के दौरान निजी क्लिनिक के प्रबंधकों को उनके संस्थान में जन्म और मृत्यु से जुड़ी जानकारी पूरी दस्तावेज के साथ ऑनलाइन के माध्यम से करने को कहा गया है। रजिस्ट्रार ने आदेश दिया कि सारी प्रक्रिया 21 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। ताकि समय पर इससे जुड़े प्रमाण-पत्र बनाया जा सके।

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रजिस्ट्रार जितेन्द्र दुबे ने बताया कि अगर किसी निजी क्लिनिक द्वारा तय समय सीमा के अंदर निगम को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जाता है या फिर जानबूझकर इसमें देरी की जाती है तो ऐसे क्लिनिकों के खिलाफ सरकार के निर्देशानुसार जुर्माना वसूला जाएगा। लोगों को इसको लेकर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, निगम पूरी पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय पर देने के लिए प्रतिबद्ध है।
वहीं निगमवासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि घरों में होने वाले जन्म और मृत्यु से संबंधित दस्तावेज के साथ सूचना रजिस्ट्रार को 21 दिनों के अंदर उपलब्ध कराएं ताकि बिना किसी परेशानी से इससे जुड़ा प्रमाण-पत्र उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।


