
Ranchi: झारखंड में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के बाद भी अवैध माइनिंग (illegal mining) रुक नहीं रही है। इस पर एनजीटी ने मुख्य सचिव को हलफनामा दायर ॥affidavit filed) करने का आदेश दिया है।

सोमवार को एनजीटी में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दुमका के रानेश्वर प्रखंड के गोविंदपुर और सुखजेारा में हो रहे अवैध बालू खनन की जानकारी ट्रिब्यूनल को दी गयी। इस दौरान एनजीटी ने 21 जुलाई को मामले में मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि खनन विभाग की गलतियों के कारण क्षेत्र में अवैध बालू खनन हो रहा है। इस पर मुख्य सचिव रोक लगायें।

मामले में दुमका डीसी की तरफ से हलफनामा दायर किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अवैध बालू खनन करने के मामले में रानेश्वर अंचल के अंचल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उपायुक्त ने अंचल अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने और सीओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। (Input-Hs)


