Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में रांची में 10 जून को हुई हिंसा की एनआईए (NIA) से जांच करने को लेकर दायर पंकज कुमार यादव की याचिका पर अब सुनवाई आठ जुलाई को होगी। मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जवाब दायर नहीं किया गया, जिसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की। सरकार की ओर से रिपोर्ट दाखिल करने का समय कोर्ट से मांगा गया जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
गौरतलब है कि 10 जून को रांची में हिंसा को लेकर पंकज यादव ने हाई कोर्ट में जनित याचिका दायर की थी। याचिका में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव यास्मीन फारूकी समेत रांची उपायुक्त, एसएसपी, मुख्य सचिव, एनआईए, ईडी को प्रतिवादी बनाया गया है। अदालत से मामले की एनआईए जांच कराकर झारखंड संपत्ति विनाश और क्षति निवारण विधेयक 2016 के अनुसार आरोपियों के घर को तोड़ने का आदेश देने का आग्रह किया है।
याचिका में रांची की घटना को प्रायोजित बताते हुए एनआईए से जांच कराके यह पता लगाने का आग्रह किया है कि किस संगठन ने फंडिंग कर घटना को अंजाम दिया। कहा गया है कि नुपुर शर्मा के बयान पर जिस तरह से रांची पुलिस पर पत्थर बाजी हुई, प्रतिबंधित अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुए, धार्मिक स्थल पर पत्थरबाजी की गए यह प्रायोजित प्रतीत होता है।