Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी (Justice SK Dwivedi of Jharkhand High Court) की अदालत ने बुधवार को गोड्डा सांसद निशिकांत दूबे (Godda MP Nishikant Dubeyके डिग्री मामले में राहत दी है। सांसद के खिलाफ दायर एफआइआर (FIR) को हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है।
इसके पहले मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई थी। इस दौरान इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि मामले में निशिकांत दूबे को पहले ही क्लीन चीट मिल चुका है।
उल्लेखनीय है कि निशिकांत दूबे पूर्व में कोर्ट ने सांसद के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा रखी है।