
Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट(Jharkhand High Court) में गुरुवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (BJP MP Nishikant Dubey) की एमबीए डिग्री के खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की याचिका पर सुनवाई हुई।

अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही सांसद को पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई। अदालत में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए सांसद पर निराधार आरोप लगाए गए हैं और इस मामले में सरकार जानबूझकर बार-बार समय ले रही है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से सरकार को और समय नहीं देने की मांग की।
सरकार की तरफ से अदालत में जवाब के लिए आखिरी बार समय की मांग की गई। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और दो सप्ताह का समय जवाब देने के लिए दिया है। अदालत ने निर्वाचन आयोग को भी शपथ पत्र के माध्यम से अपना पक्ष रखने को कहा है।
इस बीच पूर्व से दिए गए अंतरिम राहत को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अगले आदेश तक बढ़ाने की मांग की। अदालत ने सांसद को पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। मामले की अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी।


