Ramgarh: रामगढ़ कोर्ट ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को पांच साल की सजा सुनाई है। व्यवहार न्यायालय में एडीजे -1 राधा कृष्ण के कोर्ट ने भुरकुंडा थाने कांड संख्या 131/ 2018 के मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोचिंग क्लास चलाने वाले शिक्षक रौशन करमाली को पांच साल की सजा सुनाई है।
पीपी एस के शुक्ला ने बताया कि 06 मई, 2018 को एक छात्रा के परिजनों के द्वारा भुरकुंडा पुलिस से शिकायत की गई थी कि शिक्षक रोशन करमाली के द्वारा बच्चियों के साथ अश्लील हरकत की जा रही है। उसके द्वारा अश्लील वीडियो भी दिखाया जा रहा है। इस मामले में भुरकुंडा थाने में मामला पोस्को एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में नौ गवाह प्रस्तुत किए गए।
बयान से यह साबित हो गया कि कोचिंग क्लास चलाने वाले रोशन करमाली के द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की जा रही थी। एडीजे-1 राधा कृष्ण के कोर्ट ने रोशन करमाली को दोषी करार देते हुए पां साल की सजा के साथ पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। इस पूरे मामले के अनुसंधानकर्ता राजकेश्वर सिंह साहनी के द्वारा चार्जशीट दायर किया गया था।