Ranchi: BJP के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत बरकरार है। अदालत ने डिग्री मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक की अवधि को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने प्रार्थी की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस मामले की सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि मुकर्रर की गई है।
मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इससे पहले फर्जी डिग्री मामले की सुनवाई कर रही ट्रायल कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट में लंबित क्रिमिनल रीट को आधार बनाते हुए स्टेटस को बरकरार रखने का आदेश पारित किया है।
हाई कोर्ट ने अग्रिम राहत बरकरार रखते हुए निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है।
देवघर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी
अदालत के इस आदेश के बाद अब निशिकांत दुबे की मुश्किलें थोड़ी कम होती दिख रही हैं। क्योंकि अब पुलिस इस मामले में उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं कर सकती है।
उल्लेखनीय है कि गोंड्डा सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ देवघर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह का वक्त देते हुए काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही इस मामले के सूचक विष्णु कांत झा को भी अदालत ने तीन सप्ताह का वक्त देते हुए काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है।
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