
Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस (Justice Of Jharkhand High Court) राजेश शंकर की अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन(Chief Minister Hemant Soren) को नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया (Social Media) पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपित की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत को सेक्शन 15ए के तहत नोटिस जारी किया है। अदालती प्रक्रिया के मुताबिक विक्टिम को यह नोटिस भेजा जाता है। यह जानकारी अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने सोमवार को दी।

अदालत ने कहा है कि SC-ST Act में निहित नियम के तहत बिना पीड़ित को सुने अदालत कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ SC-ST Act के तहत मामला दर्ज किया है। इसके खिलाफ आरोपित ऋषिकेश कुमार ने HC में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ किसी तरह का मामला नहीं बनता है। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। लेकिन अदालत ने इस मामले में गढ़वा एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होने का आदेश दिया। अदालत ने इस मामले में एसपी गढ़वा पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
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