
रांची: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य के शिक्षा सचिव (education secretary) को शोकॉज (show cause) किया है। 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव को शोकाॅज जारी करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी (Justice SK Dwivedi) की पीठ ने पूछा है कि अब तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है?

इस मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। दरअसल 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति के लिए जेएसएससी ने मेरिट लिस्ट 2018 में ही जारी कर दी गई थी, लेकिन विभाग की ओर से उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया।

रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव को अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर 8 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग की ओर से कुछ नहीं करने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा।


