Begusarai: ऑनलाइन खरीदारी (online shopping) करने वाले ग्राहक से पैसा लेकर मोबाइल नहीं देने पर धोखाधड़ी के आरोप में बेगूसराय न्यायालय ने फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कल्याण कृष्णमूर्ति (Flipkart Chief Executive Officer (CEO) Kalyan Krishnamurthy) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित प्रोफेसर कॉलोनी निवासी परिवादी राजन द्वारा दायर मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार के न्यायालय ने फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। वादी के अधिवक्ता गुंजन कुमार ने बताया कि प्रोफेसर कॉलोनी निवासी राजन के पुत्र आशुतोष कुमार ने अपने बंधन बैंक के बचत खाता से मोबाइल खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट को दस हजार पांच सौ 57 रुपये 24 सितंबर 2020 को ऑनलाइन कमेंट किया था।
रुपये भेजने के बाद जब फ्लिपकार्ट द्वारा मोबाइल नहीं मिला तो परिवादी ने फ्लिपकार्ट को ई-मेल के माध्यम से समस्या बताई। इसके जवाब में फ्लिपकार्ट ने रुपये नहीं मिलने की बात कही, जबकि बंधन बैंक के शाखा प्रबंधक ने पैसा ऑनलाइन भुगतान हो जाने की बात कही। काफी कोशिश के बाद भी पैसा वापस या मोबाइल नहीं मिलने पर न्यायालय में फ्लिपकार्ट के सीईओ तथा बंधन बैंक के शाखा प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
मामले की सुनवाई करते हुए 15 जनवरी को न्यायालय ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 406 और 420 के तहत संज्ञान लेते हुए नोटिस निर्गत किया। न्यायालय का कड़ा रुख देखकर फ्लिपकार्ट ने वादी के अकाउंट में पैसा तो वापस कर दिया। जबकि, नोटिस और सम्मन के बाद भी फ्लिपकार्ट के सीईओ सदेह न्यायालय में हाजिर नहीं हुए तथा 205 के तहत आवेदन दिया, लेकिन न्यायालय ने उसे खारिज कर कड़ा रुख अपनाते हुए मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किया है।