
Deoghar: गंभीर मारपीट कर घायल करने के मामले में देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय-सह-साइबर मामलों के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने सोमवार को दोषी पाए गए अभियुक्त को सजा सुनाई।

मामला सत्रवाद संख्या 184/2017 (जसीडीह थाना कांड संख्या 73/2017) से संबंधित है। इसमें जसीडीह थाना अंतर्गत तिवारीडीह ग्राम निवासी केशव दूबे को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत दोषी पाकर सात वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹50,000 के जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त को धारा 323 के तहत भी दोषी पाया गया और एक वर्ष सश्रम कारावास तथा ₹1,000 के जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह प्रस्तुत किए गए। गवाहों के परीक्षण, प्रतिपरीक्षण और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उपर्युक्त सजा सुनाई।



