
Ranchi: देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की सम्पति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदने से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ 9 दिसंबर तक पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है।

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में दोनों मामलों की सुनवाई हुई।

निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की। सोमवार की सुनवाई के दौरान इस केस के पक्षकारों द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। जिसे कोर्ट के स्वीकार करते हुए प्रार्थी के विरुद्ध पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को 9 दिसंबर तक बरकरार रखा है।
परित्राण मेडिकल लोन ट्रस्ट के सचिव शिवदत्त शर्मा की ओर से एफआईआर दर्ज कर कहा गया है कि बाबा बैजनाथ मेडिकल ट्रस्ट, देवघर जिसमें सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी ट्रस्टी भी है, उसके द्वारा जालसाजी कर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदा गया है। मामले को लेकर देवघर के जसीडीह थाना में कांड संख्या 96 /2024 दर्ज किया गया है। जिसे रद्द करने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।


