
Deoghar: देवघर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नवम देवघर कोर्ट विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आज देवघर शहर के राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय हिरणा की जमीन से संबंधित सिविल अपील वाद संख्या –20 /2018 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

मनोरमा होटल के मालिक व अधिवक्ता दिलिप कुमार सिंह द्वारा सरकारी मिडिल स्कुल से संबंधित जमीन और मकान पर दावा से संबंधित मामले में अदालत ने दिलिप कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य सरकार मार्फत प्रधान सचिव प्राथमिक शिक्षा झारखंड एवं अन्य मुकदमें में दिलिप कुमार सिंह का दावा खारिज कर झारखंड सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।

अदालत ने कहा कि स्कूल की जमीन सरकारी है और आगे भी ये जमीन स्कूल की ही रहेगी।
इस मुकदमें में झारखंड राज्य सरकार की ओर से देवघर कोर्ट के प्रख्यात अधिवक्ता अशोक कुमार राय सह अपर सरकारी अधिवक्ता देवघर ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए अपने बहस एवं सरकार की ओर से दास्तावेजी साक्ष्य से न्यायालय को संतुष्ट किया।
वहीं दिलिप कुमार सिंह की ओर से वरीय अधिवक्तागण प्रदीप कुमार सिन्हा , विद्यानंद प्रसाद ने बहस किया ।
सनद रहे कि देवघर शहर के बम्पास टाउन स्कूल की जमीन और भवन और राम मंदिर स्कूल के भवन और जमीन का पंजीकृत खरीद बिक्री और मुटेशन भी अन्य लोग करा चुके हैं।
अशोक कुमार अपर सरकारी अधिवक्ता ने बंम्पास टाउन स्कुल के केस में भी सरकार के पक्ष में न्यायालय से जीत हासिल की है ,देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण स्थित उमा भवन का केस सरकार के पक्ष में वे पहले जीत चुके हैं।


