Deoghar: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। बुधवार को देवघर की अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय-सह-पोक्सो एक्ट के तहत गठित विशेष न्यायालय की न्यायाधीश गरिमा मिश्रा ने ये फैसला सुनाया है।
मामला जिले के सोनारायठाढी थाना क्षेत्र का है। साल 2021 में सुबह के समय गोहाल में गोबर उठाने गई एक 15 वर्षीय बालिका के साथ अभियुक्त इम्तियाज मियां उर्फ इम्तियाज अंसारी ने जबरन दुष्कर्म किया। जिसके बाद परिजनों द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने अनुसंधान के बाद अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया। जिसके बाद मामला पोक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में चला। न्यायाधीश गरिमा मिश्रा ने अभियुक्त को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी माना
पॉक्सो कांड संख्या 36/2021 के इस मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त इम्तियाज मियां उर्फ इम्तियाज अंसारी को पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सहित ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त कारावास का दंड भी भोगना होगा।
मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक शिवाकांत मंडल ने और बचाव पक्ष की ओर से मुजम्मिल नूरानी ने अपना पक्ष रखा।