
Deoghar: पुलिस अधीक्षक अजित पीटर डुंगडुंग ने शहर में अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर निर्देश दिया है कि शहरी सीमा में मकानों/लॉजों के किराये के समझौतों के तहत रहने वाले व्यक्तियों का किरायेदार सत्यापन किया जाना आवश्यक है। विस्तृत किरायेदार सत्यापन फॉर्म की हार्ड कॉपी टाउन जसीडीह पुलिस स्टेशनों पर आसानी से उपलब्ध है।

किरायेदार सत्यापन फॉर्म-https://deoghar.nic.in/police/website से भी डाउनलोड किया जा सकता है। जनहित में यह आग्रह किया जाता है कि प्रत्येक मकान मालिक, किराए/पट्टा समझौते के तहत किरायेदारों या नगरपालिका लाइसेंस के तहत या अन्यथा व्यवसाय के रूप में लॉज चलाने वाले व्यक्ति कृपया जल्द से जल्द पुलिस सत्यापन करवा लें। यह आप की अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और व्यापक रूप से नागरिक औचित्य के हित में है।

सार्वजनिक व्यवस्था के रख रखाव के लिए विधिवत प्रख्यापित इस सार्वजनिक निषेधाज्ञा के उल्लंघन मे पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से अपराधियों को शरण देने के लिए संदेही माना जा सकता है और इसकी बारीकी से जांच करने और सत्यापन पर आईपीसी की धारा-212 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। वैसे भी आई0पी0सी0 की धार-187 के तहत दिए गए इस निषेधाज्ञा का अनुपालन न करने पर उल्लंघनकर्ता के खिलाफ आई0पी0सी0 की धारा-186/188 के तहत अभियोग चलाया जा सकता है और उचित विधि प्रक्रिया के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।


