Deoghar: ऊर्जा विभाग ने झारखंड में बकाया बिजली बिल चुकाने को लेकर वन टाइम सेटेलमेंट (OTS) स्कीम की अवधि बढ़ा कर 30 सितंबर तक कर दी गयी है। अप्रैल से लागू हुई यह स्कीम 30 जून तक के लिए ही थी। लेकिन, विभाग ने उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए इसे बढ़ाकर एक महीने कर दी है।
यह जानकारी विद्युत कार्यपालक अभियंता (आपूर्ति), देवघर नीरज आनंद ने दी। उन्होंने बताया कि, इस योजना का लाभ पांच केवीए तक लोड खपत करने वाले सभी ग्रामीण व शहरी घरेलू उपभोक्ता उठा सकते हैं। इसके अलावा यह योजना सिंचाई से जुड़े निजी बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी है। इस योजना से ग्रामीण उपभोक्ताओं के साथ कृषि कार्य से जुड़े विद्युत उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे। यह योजना 31 दिसंबर 2022 तक के बकाया बिजली बिल पर लागू होगा।
पांच किश्तों में जमा कर सकते हैं राशि
बकाया बिजली बिल की राशि से ब्याज, डिले पेमेंट सरचार्ज (डीपीएस) माफी के पश्चात शेष राशि को पांच किस्तों में जमा करने की सुविधा होगी। उपभोक्ता को मूल राशि जमा करने के लिए विभाग के साथ समझौता करना होगा। अगर उपभोक्ता द्वारा समझौते के अनुरूप किस्तों की राशि जमा नहीं की जाती है, तो उन्हें इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा। विद्युत उपभोक्ता अपने क्षेत्र के सहायक विद्युत अभियंता एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता से संपर्क स्थापित कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आम बिजली उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में आवेदन देकर एक मुश्त राशि जमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
गलत जानकारी देने पर लाभ से किये जायेंगे वंचित
विभाग के अनुसार, इस योजना के लिए उपभोक्ता यदि गलत जानकारी उपलब्ध कराता है, तो लाभ से वंचित कर दिया जायेगा। साथ ही वैसे उपभोक्ता जिन पर बिजली विभाग से केस दर्ज है, वह भी इस योजना से वंचित रहेंगे। बकाया के कारण जिनका बिजली कनेक्शन कट गया है, वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं।