
Deoghar: आर्म्स एक्ट मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस तथा गवाहों के बयान को सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी संध्या प्रसाद की अदालत ने नगर थाना क्षेत्र के बमबम बाबा पथ निवासी जय शंकर ठाकुर को दोषी पाकर दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

वहीं 7000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपित को तीन माह अलग से कैद की सजा काटनी होगी।

घटना के सूचक ने नगर थाना में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जिसमें शराब की दुकान के पास बाइक के साथ दो आरोपितों को हथियार से साथ पकड़ा गया था। घटना में शामिल किशन सरेवार की मौत हो जाने के कारण इसका नाम ट्रायल में हटा दिया गया जबकि दूसरा आरोपित जय शंकर ठाकुर को कोर्ट ने दोषी पाकर उक्त सजा मुकर्रर किया । यह घटना दो मई 2012 की है।


