Dumka: चर्चित गैंगरेप मामले में न्यायालय ने चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना लगाया है। सजा डीजे वन सह चिल्ड्रेन कोर्ट रमेश चंद्रा के न्यायालय ने सुनाया। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को 32-32 हजार जुर्माना किया।
न्यायालय ने चिल्ड्रेन ट्रायल 4/18 एवं 5/18 में आरोपितों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा सुनाया। सजा मुफस्सिल थाना कांड संख्या 97/17 में सुनाई गई। मामला 06 सितंबर, 2017 का है। सजा पाने वालों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानीडिंडा गांव निवासी हाबिल टुडू, नवाडीह, तेलियाचक निवासी इमरान अंसारी, कुरबान अंसारी एवं शहबाज अंसारी शामिल है।
न्यायालय ने भादवी की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाया। जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर 2 साल अतिरिक्त सजा का आदेश सुनाया। भादवी की धारा 314 में 15 दिन, 342 में 6 माह, 504 एवं 506 में एक-एक साल, 387 में 4 साल सजा और 5 हजार जुर्माना किया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा और भादवी की धारा 201 के तहत 2 साल सजा और 2 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना की राशि नहीं देने के स्थिति में 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में 18 गवाहों की गवाही गुजरी। बचाव पक्ष से बहस अधिवक्ता सैयद हसन सरोवर, काजल गोरांई एवं विनोद मल्लाह एवं अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजन चंपा कुमारी बहस कर रहे थे।