Deoghar: साल 2018 में देवघर में हुए दवा व्यवसाई विनोद वाजपेयी की हत्या मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। बुधवार को एडीजे नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत द्वारा हत्या मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले के मुख्य अभियुक्त केशव दुबे को हत्या का दोषी करार दिया गया और इसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही इन्हें 15000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। राशि अदा नहीं करने पर अलग से दोषी को एक वर्ष की साधारण कैद काटनी होगी।
इस मामले के अन्य चार आरोपी बबन कुमार उर्फ ऋत्विक महरा, सोनू यादव उर्फ छोटू, कन्हैया सिंह उर्फ अंकुश राज और ऋषभ राज उर्फ ऋषभ केसरी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया।
बता दें कि दवा व्यवसाई विनोद वाजपेयी की गोली मारकर 8 दिसंबर 2018 को नगर भवन के समीप उनके स्व दुकान में ही हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के भाई सुमन कुमार वाजपेयी ने नगर थाना में मामला दर्ज कराया था जिसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था।