
Ranchi: रांची के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को गैंगरेप के दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आरोपितों में अमर तिर्की और संदीप बालमुचू शामिल है। दोनों को अदालत ने निर्दोष करार दिया है। अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने यह जानकारी दी। अदालत ने सिर्फ 29 दिनों में ही ट्रायल पूरा कर फैसला सुना दिया।

यह मामला डोरंडा थाना क्षेत्र का है। इसमें दो नाबालिगों ने गैंगरेप की प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए अमर तिर्की और संदीप बालमुचू सहित पांच युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाया।

हालांकि, अभियोजक पक्ष की ओर से छह गवाह अदालत में पेश हुए लेकिन किसी भी गवाह ने आरोपितों के खिलाफ बयान नहीं दिया। इस केस के तीन आरोपित अब भी फरार चल रहे हैं।


