
Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में शुक्रवार को 46 लाख नकदी के साथ कोलकाता में पकड़े गए कांग्रेस से निलंबित तीन विधायकों (Three MLAs suspended from Congress) इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की ओर से रांची में किए गए जीरो एफआईआर (Zero FIR) को कोलकाता ट्रांसफर के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने झारखंड और बंगाल सरकार से इस मामले में शपथ पत्र दायर करने को कहा है। साथ ही कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) को मामले की जांच को जारी रखने का निर्देश दिया है लेकिन कोर्ट ने चार्जशीट दायर करने पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने इन तीनों विधायकों के खिलाफ जांच में किसी प्रकार के रोक लगाने से इंकार किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तिथि मुकर्रर की गई है।

उल्लेखनीय है कि इन तीन विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में अनूप सिंह की ओर से जीरो एफआईआर हुआ था, जिसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया था। विधायकों ने इसे कोलकाता भेजे जाने को निरस्त करने मांग की है। इन तीन विधायकों के बेल पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने पुलिस को 10 नवंबर को जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है।


