
Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट (Jharkhand High Court) से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और दिल्ली सांसद मनोज तिवारी को बड़ी राहत मिली है। देवघर एयरपोर्ट (Deoghar Airport) की सुरक्षा उल्लंघन मामले में दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में झारखंड हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। निशिकांत दुबे की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। एमपी निशिकांत दुबे की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।

अदालत ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और भाजपा सांसद सह भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी के अलावा निशिकांत दुबे के दोनों बेटे के खिलाफ भी किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, कोर्ट ने देवघर उपायुक्त, एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज और कुंडा थाना प्रभारी को नोटिस भी जारी किया है।

मामले में प्रार्थी की ओर से दलीलें पेश करते हुए अदालत को बताया गया कि सनसेट के आधे घंटे बाद भी टेक ऑफ हो सकता है। उस दिन सनसेट का टाइम 6:03 था, वहीं टेक ऑफ का टाइम 6:17 था। ऐसी घटनाओं में उपायुक्त को शिकायत करने का अधिकार नहीं है।


