Ranchi: निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल (IAS Officer Pooja Singhal) की जमानत याचिका पर बुधवार को ईडी (ED) के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इससे पूर्व 26 जुलाई की सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दायर करने के लिए अदालत से समय की मांग की थी। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि तीन अगस्त निर्धारित की थी। इससे पहले 19 जुलाई की सुनवाई के दौरान ईडी की अदालत ने पूजा सिंघल के पति और पल्स अस्पताल के मालिक अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार, जेई राम विनोद सिंह, राजेंद्र जैन, जय किशोर चौधरी और शशि प्रकाश के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर ईडी की विशेष अदालत ने सभी आरोपितों के विरुद्ध समन जारी किया था।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने छह मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी ने 19.31 करोड़ रुपये नगद बरामद किये थे। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह जेल में हैं।