Ranchi: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी मामले में एसएलपी (SLP) पर सुनवाई से इंकार कर दिया है.
शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कपंनी मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत मामले को फिर जूनियर बेंच में ट्रांसफर कर दिया. अब इस मामले की सुनवाई गरमी की छुट्टी के बाद होगी. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई तक गर्मी की छुट्टी है. आज की सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच में हुई. छुट्टी के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ व बेला एम त्रिवेदी की बेंच में होगी सुनवाई. झारखंड सरकार का पक्ष मुकुल रोहतगी ने रखा.
पिछले सप्ताह शुक्रवार को शेल कंपनी, खनन लीज और मनरेगा मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुनवाई जारी रखने की बात की थी. हालांकि सरकार पक्ष ने जोर देते हुए सुनवाई रोकने की मांग की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज किया था. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जाने की सरकार को आजादी है. लेकिन मामले में सुनवाई जारी रहेगी. वहीं, इसी दिन राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी.
राज्य सरकार ने शेल कंपनियों में निवेश मामले में इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी. 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को मामले की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई करने को कहा था. जिसके बाद 3 जून को झारखंड हाईकोर्ट में इन तीनों याचिका पर सुनवाई हुइ करते हुए तीनों याचिका को मेंटेनेबल बताया था.