
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने एलपीसी (land position certificate) पेंडिग रखने पर नाराजगी जताते हुए देवघर डीसी (Deoghar DC) और मोहनपुर के सीओ (Mohanpur CO) को आज शाम आठ बजे तक उपस्थित होने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश ने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा है कि देवघर डीसी और मोहनपुर सीओ को रात आठ बजे तक उपस्थित करें। अन्यथा इन अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा।

क्या है मामला
याचिकाकर्ता देवघर जिले के मोहनपुर अंचल में अपनी जमीन बेचना चाहते हैं। जमीन बेचने के लिए अंचल कार्यालय में एलपीसी के लिए वर्ष 2019 में आवेदन दिया था। अंचल कार्यालय से ससमय एलपीसी निर्गत नहीं होने के कारण जमीन नहीं बेच पा रहे थे। उन्हें जमीन की रजिस्ट्री कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद अपने अधिवक्ता लखन चंद्र राय के माध्यम से वे कोर्ट पहुंचे।


